मनमोहन सिंह को मिली राहत


मनमोहन सिंह को उस वक्त राहत की सांस ली , जब कोल आवंटन मामले पर उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत के समन वाले फैसले पर रोक लगा दिया ।मनमोहन सिंह के ऊपर ये आरोप ओरिशा के तालाबीरा 2 में हिंडालको कंपनी को कोल आवंटित करने को लेकर है । न्यायालय ने ये फैसला वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के एक उल्लेख के बाद लिया है ।माना जा रहा है कि उस उल्लेख में सिब्बल ने अपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत जरूरी मंजूरी के अभाव का जिक्र किया है, और साथ ही प्रधामनंत्री के तलब करने की वैधता पर भी सवाल खड़े किए हैं ।

करीब 35 मिनट तक चली इस कार्रवाही में मनमोहन सिंह की दो बेटियाँ उपिन्दर सिंह और दमन सिंह भी वहाँ मौजूद थीं ।साथ ही अदालत के समन पर रोक का आदेश हिंडालको कंपनी के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ,एवं पूर्व कोयला सचिव पी सी पारिख पर भी लागू होता है, जिसके बाद उन्होंने भी राहत की सांस ली होगी ।

इस पूरी प्रक्रिया को सुनने वाले न्यायाधीश गोपाल कौड़ा ने कपिल सिब्बल सहित अन्य वकीलों के पहलुओं को ध्यान में रखकर इस आदेश को स्थगित करने का फैसला लिया है ।

कोयला आवंटन का मामला पूरे देश में सक्रिय हो गया है ।इस आवंटन में हुई गड़बड़ी ने देश को झकझोड़ दिया है।आगे भी इसके कई और पहलुओं से रूबरू होना अभी बांकि है।


धन्यवाद


फोटो आभार : jansatta


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